मॉल से लेकर होटल-रेस्तरां खुले, लेकिन जारी है कुछ गाइडलाइन

8 जून से होटल, रेस्टरोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल गएं हैं, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेंट जोन से बाहर के धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्तरां को कुछ गाइडलाइन के तहत खोलने की अनुमति भले ही दी है लेकिन सभी ओनर नाखुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि समय सीमा दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक दी गई है और इस समय तो कोई भी नहीं निकलता है घर से.और शायद खुल भी जाए हमारे यहां दिनभर में मात्र 3-4 कस्टमर ही आते हैं. हालांकि अब धीरे-धीरे सबकुछ शुरु तो करना ही है इसलिए कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी जरूरी हैं.65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इन जगहों पर जाने पर मनाही है.

मंदिरों के लिए जारी गाइडलाइन

मंदिरों के गेट पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा.

इन जगहों पर कम से कम 6 फीट की लोगों को दूरी रखनी पड़ेगी.

साबुन से या सैनेटाइजर्स से हांथ साफ करना है.

कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध है.

खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी है.

एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा हो सकता है.

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धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा

लोग कहां- कहां खड़े होंगे उसके लिए भी चिह्न बनाएं जाएंगे.धर्मस्थलों में एक बार में पांच लोगों को ही जाने की परमिशन होगा और लाइन में दूर दूर रहना होगा.मंदिरों में मूर्तियों व पवित्र ग्रंथों आदि को छूने की परमिशन नहीं होगी, किसी प्रकार के प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की परमिशन भी नहीं है.

यदि आप होटल में खा रहे हैं तो हांथों को अच्छी तरह से धो लें पहले और कोशिश करें कैश दें. शॉपिंग माल, होटल व रेस्तरां में भी जांच के बाद ही जाने को मिलेगा और जगहों पर भी ऑनलाइन ही पैसे देने होंगे ना कि कैश हर जगह फोन पे या गुगल पे या पेटीएम का इस्तेमाल करें.जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण न दिखाई दे, केवल उन्हें ही रेस्तरां में जाने की परमिशन है. बाहर पार्किंग वाली जगहों पर भीड़ नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा. आप रेस्तरां में हों या मॉल में हों कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है.

एसी से 70 फ़ीसदी ताजा हवा आनी चाहिए. मॉल में गेमिंग ज़ोन भी बंद रहेंगे,होटल और रेस्तरां में साफ़-सफ़ाई को लेकर सतर्क रहना होगा,रिसेप्शन पर हैंड सेनेटाइजर रखना अनिवार्य है.

डिज़िटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा,खाने के लिए रूम सर्विस को प्राथमिकता देनी होगी.रेस्तरां में थर्मल स्क्रीनिंग यानी तापमान मापना अनिवार्य है.स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक,रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो सके.क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के उपयोग के लिए बोला गया है.रोस्टरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेकअवे पर जोर देना है.डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.

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होम डिलिवरी से पहले होटल अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना होगा और समय -समय पर किचन को सैनिटाइज करना होगा.

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